ग्वालियर। मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित प्रावधानों के चलते शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय की भी सख्ती जारी है. इसी के चलते पिछले डेढ़ महीने के दौरान एक दर्जन से ज्यादा वाहनों पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई है. 9 मामलों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर एक लाख से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया है. इसका असर यह हुआ है कि 50 फ़ीसदी ड्रिंक एण्ड ड्राइव के मामले में कमी आई है.
मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का असर, ड्रिंक एण्ड ड्राइव के मामलों में आई कमी
ग्वालियर में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है.
ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया
यातायात पुलिस का कहना है कि जुर्माने की कार्रवाई न्यायालय के हाथ में है लेकिन इन प्रावधानों का मूल मकसद लोगों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोकना है.ट्रैफिक डीएसपी नरेश अन्नौटिया ने बताया कि उन्होंने 6 बाइक चालकों के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए थे. जिन पर न्यायालय ने 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि कई लोग जुर्माने के डर से थाने जब्त किए गए वाहन लेने नहीं आ रहे हैं.
Last Updated : Oct 20, 2019, 3:58 PM IST