ग्वालियर। महानगर में संचालित खदानों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है. खाद और सुरक्षा महानिदेशालय की आपत्ति के बाद खनिज विभाग ने बिलौआ की 52 खदानों पर ब्लास्टिंग और परिवहन पर पाबंदी लगा दी है. विभाग ने खदानों में हो रही डीप और शॉट ब्लास्टिंग को अवैधानिक और खतरनाक कार्य बताया है.
ग्वालियर: अवैध खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 खदानों में खनन पर लगाई रोक
ग्वालियर। महानगर ग्वालियर में खदानों पर खनिज विभाग ने बिलौआ की 52 खदानों पर ब्लास्टिंग और परिवहन पर पाबंदी लगा दी है. विभाग ने खदानों में हो रही डीप और शॉट ब्लास्टिंग को अवैधानिक और खतरनाक कार्य बताया है.
ग्वालियर के बिलौआ क्षेत्र में संचालित खदान पर खनिज विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. इस खदान के पत्थर न सिर्फ आसपास सप्लाई होते थे बल्कि ग्वालियर संभाग के आसपास और सीमावर्ती क्षेत्रों में काली गड्डी की सप्लाई की जाती है. खनन माफिया पत्थर निकालने के लिए मजदूरों या मशीनों की जगह ब्लास्टिंग करते थे. खदानों में ब्लास्टिंग के चलते आसपास के रिहाईशी क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानी होती थी. इससे पहले न्यायालय ने 23 विचाराधीन खदान संचालकों को दोषी मानते हुए तत्काल उत्खनन पर रोक लगाई थी.
मामले पर बोलते हुए एडीएम ने कहा कि खदान के खनन का मामला 2017 से ही लंबित था. खनन माफिया चिन्हित खदानों के आलावा अवैध रुप से आसपास की खदानों में उत्खनन को अंजाम दे रहे थे. मौके पर पहुंचकर जहां जहां खनन किया गया है उसके हिसाब से जुर्माने बनाए गये है.