ग्वालियर। लॉकडाउन के चलते लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा समय निर्धारित कर लगातार सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं. अब प्रशासन ने निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और मेडिकल स्टोर को पूरे समय खोलने के निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
मेडिकल स्टोर और क्लीनिक पूरे दिन खोलने के आदेश, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ीं धज्जियां - medical stores will be open for full time
ग्वालियर शहर में एक बैठक में कलेक्टर ने निजी क्लीनिक संचालकों से बातचीत की. बैठक में निर्णय लिया गया कि अब पूरे समय के लिए निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और मेडिकल स्टोर को खोला जायेगा.
दरअसल एक बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी क्लीनिक संचालकों से चर्चा की. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे दिन के लिए मेडिकल और क्लीनिक को खोला जा सकेगा. बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के आदेश में एक संशोधन किया है, जिसमें दूध ,ब्रेड ,अंडे, टोस्ट की दुकानों को सुबह 9 बजे तक खोला जायेगा, जबकि सब्जी और फल बिक्री दोपहर 12 बजे तक हो सकेगी. अति आवश्यक वस्तु की बिक्री पहले की तरह ऑनलाइन ही होगी. वहीं ट्रांसपोर्ट, गैस वितरण, पीडीएस, कृषि संबंधित कार्य, सरकारी दफ्तर, बैंक को पहले की तरह ही छूट दी गई है.
कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों में सभी निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल और मेडिकल स्टोर को भी अनिवार्य रूप से खोलने के लिए कहा गया है. इसमें सभी तरह की होम्योपैथिक दवाएं बेचने वाली दुकानें शामिल हैं. वहीं प्रशासन ने सभी अस्पताल और मेडिकल स्टोर संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.