ग्वालियर। कोरोना वायरस के चलते ग्वालियर जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन की अवधि में शहर के बाजारों को खोलने का प्रारूप तैयार किया है. जिसके बाद बाजार को किस तरीके से अलग-अलग सेक्टर में खोला जाए इस पर सहमति बनी है. बैठक में हुए तय किया गया है कि आज से शहर के अलग-अलग इलाकों में 12 घंटे के लिए बाजार खोला जाएगे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि, इस दौरान सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करवाया जाएगा और अगर कोई भी दुकानदार नियमों को उल्लघंन करते पाया गया तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन के तहत आज से 12 घंटे के लिए खुलेगा बाजार
लॉकडाउन 4.0 में जिला प्रशासन ने थोड़ी छूट दी है. आज से ग्वालियर के बाजार को अलग-अलग इलाके में 12 घंटे के लिए खोले जाएंगे. जिसके बाद शाम 7 बजे से शहर में कर्फ्यू जारी रहेगा
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी कर ग्वालियर शहर के अलग-अलग सेक्टर को 12 घंटे खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन ने इसके लिए कड़ी नियम भी जारी किए हैं. हर दुकान पर पांच व्यक्ति से अधिक खड़े नहीं होने चाहिए, साथ ही जो बिना मास्क के बाजार में दिखेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने अभी सैलून और स्पा सेंटर को खोलने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं होटल, रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे. इस दौरान सिनेमा, हॉल, शराब अहाते बार बंद रहेंगे. वहीं शाम 7 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू जारी रहेगा.