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मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा, 10 हजार रु. जुर्माना

ग्वालियर जिले की कृषि मंडी में सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

Mandi inspector sentenced to 4 years in bribery case
मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा

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Published : Dec 2, 2019, 7:29 PM IST

ग्वालियर। जिले की कृषि मंडी में सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है.

मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा

ये है पूरा मामला
सुनील गुप्ता नाम के कारोबारी ने मंडी में आढ़त के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, इसके लिए उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. लेकिन सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम ने लाइसेंस देने की एवज में 5 हजार की रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत सुनील गुप्ता ने लोकायुक्त पुलिस में की.

रिश्वत लेते रंगे हाथ हुई थी गिरफ्तार
लोकायुक्त पुलिस ने 26 फरवरी को मंडी कार्यालय में ममता बाथम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. कोर्ट में चालान पेश करने के बाद विशेष कोर्ट के जज रामजी गुप्ता ने मंडी इंस्पेक्टर ममता बाथम को 4 साल की सजा से दंडित किया कोर्ट के निर्देश के बाद मंडी इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया.

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