ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शुक्रवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. ये याचिका पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह द्वारा लगाई गई थी. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने सिंधिया की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी के पेश होने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता इलेक्शन पिटिशन में पेश नहीं हो सकते हैं. यह नियमों के विरुद्ध है.
17 मार्च को कोर्ट में जवाब पेश करेंगे मोदीःसुनवाई कर रही सिंगल बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से पूछा है कि वह इलेक्शन पिटिशन में कैसे पेश हो सकते हैं. मोदी को 17 मार्च को जवाब पेश करना है. बता दें कि सिंधिया के खिलाफ इस इलेक्शन पिटिशन में आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी दी है. सिंधिया ने खुद पर दर्ज कुछ मामलों को छुपाया है. साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय और उस समय कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जानकारी सिंधिया ने राज्यसभा के नामांकन पत्र में नहीं दी.
पुलिसकर्मियों की याचिका खारिजः इंदौर की जिला कोर्ट ने पिछले दिनों चंदन नगर थाना प्रभारी दिलीप पुरी और वहां पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे. इन दोनों ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आवनेदन लगाया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज की जाए. हाई कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई कर पुलिसकर्मियों की इस याचिका को खारिज कर दिया है.