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रिश्वतखोर दरोगा को चार साल की सजा, लोकायुक्त की विशेष अदालत का फैसला - लोकायुक्त कोर्ट

ग्वालियर के भितवार थाने के एएसआई को भ्रष्टाचार मामले में लोकायुक्त की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

लोकायुक्त वकील अरविंद श्रीवास्तव

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Published : Oct 6, 2019, 2:20 PM IST

ग्वालियर। जिले के भितरवार थाने में पदस्थ रहे पुलिस दारोगा धनीराम शाक्य को भ्रष्टाचार के मामले में विशेष कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. साथ आरोपी दरोगा पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

लोकायुक्त वकील अरविंद श्रीवास्तव

बता दें मामला 8 फरवरी 2016 का है. जब एएसआई धनीराम शाक्य रेत से भरे एक ट्रैक्टर-ट्राली को चैकिंग के दौरान रोककर उस पर पर मोटर व्हीकल एक्ट और टैक्सेशन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. एएसआई ने केस डायरी ग्वालियर भेजने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे. जिस पर राकेश चौथरी नाम के एक ग्रामीण ने मामले कि शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त से की. जिस पर तुंरत संज्ञान लेते हुए टीम ने कार्रवाई की और एएसआई का रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

लोकायुक्त वकील अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष अदालत ने आरोपी दरोगा को भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया और उसे 4 साल का सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

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