ग्वालियर ।ग्वालियर जिला न्यायालय ने युवती को 3 साल की सजा सुनाई है, जबकि उसके तीन साथियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है.
डॉ. रायसिंह नरवरिया भिंड के लहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ था और उसके पास मनीषा पाल उर्फ नेहा देवी उर्फ मंगला नामक महिला का फोन आया था. यह युवती उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की रहने वाली है. उसने 30 अगस्त 2017 को डॉक्टर को अपने सीने में दर्द की शिकायत बताई थी. जिसके बाद 3 सितंबर 2017 को रात में वह डॉक्टर थाटीपुर स्थित आवास पर पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित का अश्लील वीडियो तैयार कर लिया.
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अगले दिन से ही डॉक्टर से 10 लाख रुपए की मांग की गई. आखिरकार डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच को अपनी शिकायत दर्ज कराई और फिर क्राइम ब्रांच ने महिला और उसके तीन साथियों को आईटी एक्ट और ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत आरोपी बनाते हुए मामला विवेचना में लिया.
अंत में थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में चालान पेश किया था, जिसमें महिला को सबूत के आधार पर दोषी पाया गया. लेकिन क्राइम ब्रांच की विवेचना में तमाम खामियों के चलते न्यायालय ने उसके तीनों साथियों को बरी कर दिया. अब महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.