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Illegal Hoardings से ग्वालियर नगर निगम को करोड़ों का नुकसान, पांच साल से अटकी हुई है टेंडर प्रक्रिया

ग्वालियर में अवैध होर्डिंग (illegal billboards) से नगर निगम प्रशासन (municipal administration) को हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा है. मुख्य चौराहों और तिराहों पर होर्डिग्स लगाना प्रतिबंधित है लेकिन शहर के कंपू, महाराजा बाड़ा, फूलबाग, हजीरा, पड़ाव सहित 50 से ज्यादा स्थानों पर यह होर्डिग्स लगे हैं.

Illegal Hoardings
अवैध होर्डिंग

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Published : Jun 21, 2021, 4:08 PM IST

ग्वालियर। मुख्य चौराहों और सबसे व्यस्त इलाकों में लगे अवैध होर्डिंग (illegal billboards) से नगर निगम प्रशासन (नगर निगम प्रशासन) को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है. मुख्य चौराहों और तिराहों पर होर्डिग्स लगाना प्रतिबंधित है लेकिन शहर के कंपू, महाराज, बाड़ा, फूलबाग, हजीरा, पड़ाव सहित 50 से ज्यादा स्थानों पर यह होर्डिग्स लगे हैं. अवैध होर्डिग्स को लेकर एक जनहित याचिका (public interest litigation) भी हाईकोर्ट (High Court) में लंबित है. नगर निगम ने इस पर हाईकोर्ट में करीब 6 महीने पहले अपने पेश किए गए जवाब में दावा किया था कि उसने 42 अवैध होर्डिंग्स को हटा दिया है. अवैध होर्डिंग्स के कारण नगर निगम को लगभग एक करोड़ रुपए का नुकसान हर महीने हो रहा है.

अवैध होर्डिंग से करोड़ों का नुकसान

मिलीभगत से नहीं हो पाई प्रक्रिया

अफसरों की उदासीनता के चलते 2015 के बाद से अभी तक होर्डिंग्स को लेकर टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) पूरी नहीं हो सकी है. पूरे शहर को 10 जोन में बांटा गया था अकेले थाटीपुर जोन की ही 65 लाख रुपए की निविदा आई थी. अफसरों और होर्डिंग्स के कारोबारियों के बीच मिलीभगत के चलते यह टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है. शहर की प्राइम लोकेशन पर होर्डिग्स का किराया तीस हजार से लेकर एक लाख रुपए प्रति माह बताया गया है. अवैध रूप से लगे होल्डिंग के कारण नगर निगम के अफसरों को तो लाभ हो रहा है. लेकिन निगम के राजस्व में लगातार हानि हो रही है.

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निगम ने HC को सौंपी सूची

अफसरों का कहना है कि अवैध होर्डिग्स को लेकर उनकी कार्रवाई लगातार जारी है. एक सप्ताह के भीतर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी. हाईकोर्ट में नगर निगम के अफसरों ने शपथ पत्र के साथ 42 होल्डिंग को हटाने का दावा किया था. इसके अलावा बाकी होर्डिग्स को भी 1 सप्ताह के भीतर हटाने के दावे भी किए गए थे. आउटडोर मीडिया अधिनियम 2017 (OUTDOOR MEDIA ACT 2017) के नियम 28 1A के तहत न्यायालय में 240 किंग साइज अवैध होर्डिंग की सूची दी गई थी.

अवैध होर्डिंग से करोड़ों का नुकसान

कई चौराहों पर अवैध होल्डिंग

इस नियम में ट्रेजर आईलैंड (treasure island) का प्रावधान है कि वहां वैध तरीके से भी होल्डिंग की परमिशन नहीं दी जा सकती. क्योंकि ऐसे स्थानों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है होर्डिंग्स पर नजर पड़ते समय दुर्घटना भी हो सकती है. शहर के चेतकपुरी, तानसेन रोड, एलआईसी तिराहा, खेड़ापति रोड, इंदरगंज चौराहा, नदी पुल, कटी घाटी, बहोड़ापुर, रॉक्सी पुल, पद्मा स्कूल, गुड़ा गुड़ी का नाका सहित सिटी सेंटर क्षेत्र में अवैध होल्डिंग लगे देखे जा सकते हैं.

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