ग्वालियर। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने सोमवार को उस जनहित याचिका की सुनवाई की, जिसमें भाजपा के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन कराए. अफसर देखें कि किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना को लेकर दी गई गाइडलाइन का पालन किया जाए और यदि नहीं किया जा रहा है तो नियम अनुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें.
हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह डायरेक्शन दिए हैं. भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे.