ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में नगर पालिका परिषद डबरा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अंतिम सुनवाई अप्रैल में की जाएगी. इस बीच यदि राज्य शासन डबरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहता है तो उसे अपने नोटिफिकेशन में बदलाव करना होगा और रोटेशन के हिसाब से अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग के लिए इस पद को आरक्षित कर वह चुनाव करा सकता है.
लंबे समय से आरक्षित है पद
दरअसल डबरा नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर पिछले 25 सालों से अनुसूचित जाति महिला और पुरुष का कब्जा रहा है. यह पद इस वर्ग के लिए लंबे अरसे से आरक्षित रहा है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुच्छेद 243 टी में स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है कि रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष पद को आरक्षित किया जाएगा और उसी आधार पर चुनाव होंगे. इसे लेकर 1999 में रोटेशन के नियम भी बनाए गए थे.