ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench of High Court) ने चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) पद के लिए होने वाले साक्षात्कार पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह साक्षात्कार (Interview) सोमवार यानी 27 सितंबर को होने वाले थे. इसके साथ ही कोर्ट ने एमपीपीएससी (MPPSC) को नोटिस जारी किए हैं. दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (PSC) ने मेडिकल ऑफिसर के 576 पदों के लिए सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया था.
चिकित्सकों ने भर्ती के खिलाफ दायर की थी याचिका
डॉ. रौनक शर्मा सहित कुछ चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल ऑफिसर का पद राजपत्रित होकर सेकंड ग्रेड के अधिकारी का पद है. इसलिए सीधे साक्षात्कार के माध्यम से इन पदों को भरा जाना उचित नहीं है. इसमें पक्षपात पूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने का का भी अंदेशा है. इसलिए पहले इन पदों पर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए लिखित परीक्षा होनी चाहिए उस मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए.
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