हाईकोर्ट ने बदला जिला न्यायालय का फैसला, छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को सुनाई तीन साल की सजा - शारीरिक यौन उत्पीड़न
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने छेड़खानी करने वाले दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. श्योपुर जिला न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया था.
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हाई कोर्ट ने पहली बार सुनाई आरोपियों को छेड़खानी में तीन साल की सजा
ग्वालियर।हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने छेड़खानी और पॉस्को एक्ट की धाराओं में श्योपुर जिला न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार दिए गए दोनों युवकों को 3-3 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि छोटे अपराध में दोषी को सही सबक मिल जाता है तो वो बड़ा अपराध करने से बचता है. कोर्ट ने कहा कि शारीरिक यौन उत्पीड़न से ज्यादा व्यापक और अपमानजनक सड़क पर किया गया उत्पीड़न है.
हाई कोर्ट ने पहली बार सुनाई आरोपियों को छेड़खानी में तीन साल की सजा