ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों के कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और राज्य सरकार के 30 अफसरों को नोटिस भेजा है. सड़क पर आए दिन हादसों का सबब बनने वाले आवारा मवेशियों को लेकर दायर जनहित याचिका दायर की गई है, साथ ही नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद के उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के चलते लोगों की बढ़ती परेशानी और सड़क हादसों के खिलाफ ये याचिका कोर्ट में दायर की गई है. हाई कोर्ट ने सभी अफसरों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
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तीन साल में 13000 कुत्तों के हमले
हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में आवारा मवेशियों और कुत्तों के कारण न सिर्फ सड़क हादसे बढे़ हैं, बल्कि यातायात भी अवरुद्ध हो रहा है. नगर निगम और नगर पालिका की आवारा मवेशियों को पकड़ने की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसरों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आवारा मवेशियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे न सिर्फ उनकी संख्या बढ़ रही है, बल्कि लोग अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं. पिछले 3 सालों के आंकड़े भी हाई कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिसमें अकेले कुत्तों के कारण हमले के 13000 मामले ग्वालियर संभाग में रिकॉर्ड किए गए हैं.