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नाबालिग गर्भवती को कोर्ट ने भेजा माता-पिता के साथ, CWC हर सप्ताह हाईकोर्ट में करेगी रिपोर्ट पेश

ग्वालियर में हाईकोर्ट खंडपीठ ने गर्भवती नाबालिग को उसके माता-पिता के साथ जाने के आदेश दिए हैं. वहीं इस आदेश पर नाबालिग की मनाही के बाद कोर्ट ने CWC की टीम को हर सप्ताह उसकी खैर-खबर लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

Order for pregnant minor to accompany parents
गर्भवती नाबालिग को माता-पिता के साथ जाने के आदेश

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Published : Feb 13, 2020, 1:45 PM IST

Updated : Feb 13, 2020, 2:10 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गर्भवती नाबालिग को माता-पिता के साथ भेजने के आदेश दिए हैं. इस नाबालिग को अशोक नगर पुलिस ने पिछले दिनों बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत कोर्ट में पेश किया था. लड़की 3 माह की गर्भवती है उसकी खतरे संबंधी आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बाल कल्याण समिति हर सप्ताह उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.

गर्भवती नाबालिग को माता-पिता के साथ जाने के आदेश

पिछले साल अशोकनगर जिले के कचनार गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया था. इस मामले में उसके प्रेमी को नामजद किया गया है. पिता द्वारा लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अशोकनगर पुलिस ने 5 फरवरी को लड़की को हाई कोर्ट में पेश किया था. उसके प्रेमी को अपहरण के मामले में जेल भेज दिया गया है. वहीं उस दौरान से ही लड़की को उम्र संबंधी जांच के लिए ग्वालियर के वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था.

मेडिकल जांच में लड़की की उम्र 16 साल 6 महीने सामने आई है. इसलिए लड़की को कोर्ट ने उसके माता-पिता के साथ जाने के आदेश दिए हैं. लेकिन लड़की ने अपने माता-पिता से खुद को खतरा बताया है. इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट को मामले की देखरेख के लिए CWC को शामिल करने की कोर्ट से अपील की है. जिस पर कोर्ट ने कहा है कि CWC हर सप्ताह बालिका की खैर-खबर लेगी और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी.

Last Updated : Feb 13, 2020, 2:10 PM IST

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