ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को 10 दिन के अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने ये भी कहा है कि नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अपनी देखरेख में सड़क को दुरुस्त करवाएंगे. उसके बाद ही ठेकेदार को आगे सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी.
ठेकेदार ने नियम विरुद्ध तरीके से खोदी सड़क, कोर्ट ने 10 दिन में सड़क दुरुस्त करने के दिए आदेश
ग्वालियर हाइकोर्ट खंडपीठ ने दतिया में अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को 10 दिन के अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं.
दतिया में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही वाटर और सीवर लाइन के लिए सड़कों को खोद दिया गया है. नियम के मुताबिक पहले ढाई सौ मीटर की सड़क को खोदने और वहां लाइनें बिछाने के बाद उसे दुरुस्त करने की शर्त है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क को दुरुस्त करने का भुगतान लेने के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया है.
इसे लेकर पूर्व पार्षद अब्दुल सलीम कुरैशी ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी. जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा है कि 10 दिन के अंदर ठेकेदार सड़क को दुरुस्त करें उसके बाद ही वह आगे खुदाई करे. हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए. कोर्ट ने अधिकारियों को अपनी देखरेख में ठेकेदार से उचित ढंग से काम करवाने का आदेश दिया है.