ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक महिला को लेकर लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को ना सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि याचिका दायर करने वाले उसके बेटे पर 5 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है. दरअसल जनक गंज थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप विश्वकर्मा ने अपनी मां के 20 नवंबर 2020 से गायब होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. इससे पहले उसने संबंधित पुलिस थाने में भी अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन पुलिस ने इस गुमशुदगी पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की.
प्रदीप विश्वकर्मा का कहना है कि उसकी मां को कोई बहला फुसला कर घर के जेवर और 20000 रुपए के साथ अगवा कर ले गया है. प्रदीप का यह भी आरोप था कि उसकी मां को किसी ने कैद कर रखा हुआ है. कोर्ट ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की गंभीरता देखते हुए पुलिस को निर्देशित किया था कि वह इस महिला को कहीं से भी बरामद कर कोर्ट में पेश करे. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद पुलिस सक्रिय हुई और महिला की खोजबीन शुरू की.
महिला ने बताई मामले की हकीकत