ग्वालियर।मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव का ऐलान करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया है. भिंड से जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया की मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) दायर की थी. जिस पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई, पिछली सुनवाई टलने के बाद अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई थी.
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दर्जन भर याचिकाएं विचाराधीन
कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि पहले से ही पंचायत चुनाव से जुड़ी एक दर्जन से अधिक याचिकाएं विचाराधीन हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार के कहने पर चुनाव आयोग ने तारीखों का कर ऐलान किया है, जिससे तमाम लोग जो आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया के इंतजार में थे, उनके साथ अन्याय हो रहा है. रामनारायण ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन प्रदेश के चीफ जस्टिस ग्वालियर बेंच में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तब उन्होंने दोनों पक्षों को 2 हफ्ते का समय जवाब पेश करने के लिए दिया था, ऐसे में सरकार डरी हुई थी. यही वजह है कि आनन-फानन में उसी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करवा दिया गया.