ग्वालियर। शहर की चर्चित थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने चंबल कॉलोनी के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है. योजना के लिए अब पेड़ नहीं कटेंगे. हाईकोर्ट ने पेड़ों की फिर से गिनती करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जो पेड़ों की गिनती करने के साथ ही पेड़ की लंबाई, चौड़ाई, कौन सी प्रजाति का पेड़ है और कितना पुराना पेड़ है, इस तरह की हर जानकारी जुटाएंगे.
पेड़ों को लेकर लगाई गई याचिका
थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया था कि प्रदेश के 10 शहरों में पुर्नघनत्वीकरण योजना 2016 लागू की है. इस योजना के लिए जहां जगह चिन्हित की है, उस जगह पर पेड़ खड़े हुए हैं लेकिन योजना में पेड़ों का जिक्र नहीं किया गया है, जो पेड़ काटे जाएंगे उनकी पूर्ति कहां की जाएगी.
एमपी में बिजली संकट के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस: कमलनाथ