ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने साफ सफाई के मामले में नगर निगम कमिश्नर द्वारा दिए गए शपथ पत्र को झूठा मानते हुए कमिश्नर को फटकार लगाई है, उन्होंने कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
HC ने नगर निगम कमिश्नर को लगाई फटकार, कोर्ट में खुद पेश होने के दिये आदेश - डेंगू
HC ने नगर निगम कमिश्नर को लगाई फटकार, कोर्ट में खुद पेश होने के दिये आदेश
पिछले 6 महीने से ग्वालियर शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू की बड़ी तादाद में मरीज सामने आए हैं. जिसको लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि शहर में काफी गंदगी है और इसी के चलते डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां पैर पसार रही हैं.
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को साफ सफाई के लिए किए गए इंतजाम की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को निर्देश दिए थे. नगर निगम कमिश्नर द्वारा एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया कि शहर में साफ सफाई की गई. रिपोर्ट के मिलने के बाद हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन के वकीलों को बुलाकर वास्तविक स्थिति जानी. इस दौरान नगर निगम की रिपोर्ट गलत पाते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को फटकार लगाई.
ग्वालियर में डेंगू के यहां 100 से अधिक संदिग्ध मिले थे, जिनमें से 50 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं. 9 लोगों की तो स्वाइन फ्लू से मौत भी हो चुकी है.