ग्वालियर। शहर में मैरिज गार्डन संचालकों को थोड़ी राहत मिल गई है. अब हाईकोर्ट ने 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने के आदेश पर रोक लगा दी है. जिला कोर्ट ने मैरिज गार्डन संचालकों से बुकिंग संबंधी जानकारी हाईकोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं.
HC ने मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर लगाई रोक, सस्ती दरों में लोगों को होंगे उपलब्ध
हाईकोर्ट ने अब 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
इस पर कलेक्टर अनुराग चौधरी का कहना है इस सीजन के लिए कोर्ट ने अनुमति प्रदान की है. आने वाले समय में जिला प्रशासन, नगर निगम और जीडीए के साथ मिलकर माफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर नई मैरिज गार्डन स्थापित की जाएगी, जिन्हें सस्ती दरों में आम लोगों को उपलब्ध कराई जायेगी.
हालांकि हाईकोर्ट ने इससे पहले जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, जिसमें 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज गार्डन पर तत्काल कार्रवाई की जाए. इसके बाद जिला प्रशासन ने 29 मैरिज गार्डन को सील कर दिया था, जिसके बाद मैरिज हाउस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.