ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर शहर में तलघर में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निगम हर बार पालन प्रतिवेदन में उसी पुरानी रिपोर्ट को नए अंदाज से पेश कर देता है, जो गलत है.
हाईकोर्ट की नगर निगम को फटकार, कहा- 'तलघर पर नहीं हो रही है प्रभावी कारवाई' - mp news
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर शहर में तलघर में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निगम हर बार पालन प्रतिवेदन में उसी पुरानी रिपोर्ट को नए अंदाज से पेश कर देता है, जो गलत है.
दरअसल समाजसेवी मदन सिंह कुशवाहा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि शहर में पार्किंग के लिए स्थान की कमी पड़ रही है. इसके पीछे की वजह बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग किया जाना है. हाईकोर्ट ने इससे पहले नगर निगम को नोटिस जारी कर इस मामले में व्यावसायिक इस्तेमाल में लिए जा रहे तलघरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने तलघरों पर कार्रवाई कर वहां व्यावसायिक गतिविधियां रोकने का दावा किया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें भी दिखता है कि कहां नगर निगम ने कार्रवाई की है और किन तलघरों को छोड़ दिया है. एक सप्ताह बाद नगर निगम द्वारा कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें, जिसमें वह बताएं कि अब तक कितने तलघरों को पार्किंग के लिए शुरू करा चुके हैं और जिन तलघरों को छोड़ा गया है, उनकी वजह भी हाईकोर्ट को बतानी होगी. हाईकोर्ट ने नगर निगम के रवैए पर सुनवाई के दौरान गहरी नाराजगी व्यक्त की है.