ग्वालियर।दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके साथ मारपीट कर धमकाने के मामले में आरोपी के खिलाफ स्पेशल जज पास्को एक्ट आरती शर्मा ने धारा 82 के तहत वारंट जारी किया है. इसके मुताबिक आरोपी को 28 नवंबर को न्यायालय में हर हालत में पेश होना होगा. अन्यथा उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस की मदद से की जाएगी. आरोपी लगभग एक साल से वारदात के बाद से ही फरार है. उस पर पुलिस अधीक्षक ने दो हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है.
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज: गौरतलब है कि शहर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली दलित नाबालिग लड़की ने 16 जनवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ कई बार दुष्कर्म करने, गालियां देने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी कुशवाह मार्केट दीनदयाल नगर का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म से वह गर्भवती हो गई थी. आरोपी ने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात भी कराया था. उसका मुकदमा अलग से आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज है.