ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लाखों की ऑनलाइन ठगी के मामले में विवेचना अधिकारी को केस डायरी के साथ तलब किया है. इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आरोपी मनोहर राय को गिरफ्तार किया था. वह इन दिनों जेल में है, उसे 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. आरोपी ने अपनी जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में पेश की थी.
झूठा फंसाने का आरोप:हाईकोर्ट में पेश जमानत याचिका में आरोपी ने बताया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि ठगी के इस मामले में सरगना कोई और है. आरोपी का कहना है कि उसे तो परिस्थिति जन्य तरीके से पुलिस ने आरोपी बना दिया है, जबकि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है. हाईकोर्ट ने मनोहर राय की जमानत याचिका पर अब क्राइम ब्रांच के विवेचना अधिकारी को पूरी केस डायरी के साथ तलब किया है. गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में थाटीपुर की रहने वाली एक महिला के खाते से करीब सवा आठ लाख रुपए ऑनलाइन ठगों ने निकाल लिए थे.