ग्वालियर।मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. कलेक्टर अक्षय कुमार ने आगामी 2 महीने तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत जिले में बगैर अनुमति के सभा रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही किसी भी आयोजन में हथियार, लाठी, फरसा शस्त्र आदि का प्रदर्शन करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
धारा 144 लगाने की ये है वजहः ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार ने बताया है कि "आगामी समय में राष्ट्रीय पर्व और त्योहार आ रहे हैं. ऐसे में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के कारण बाजारों में भारी संख्या में खरीदारों के निकलने से अत्यधिक भीड़ और बाजारों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. इसी वर्ष मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने के कारण VVIP मूवमेंट रैली, जुलूस एवं सभा का आयोजन होना भी संभावित है. इन आयोजनों में रैली जुलूस धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है. इस दौरान लाइसेंसी हथियारों के साथ-साथ तलवार, फरसा, लाठी सहित अन्य हथियारों का प्रदर्शन और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी भ्रामक खबरें प्रसारित करके धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है. इसलिए जिले में कानून व्यवस्था न बिगड़े और शांति का माहौल बना रहे, इस कारण आगामी दो महीने तक धारा 144 का आदेश जारी किया है."