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Gwalior MP MLA Court: पेशी पर सुबह की जगह शाम को पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

ग्वालियर के एमपी एमएएलए कोर्ट में सुबह की जगह शाम को पहुंचे पूर्व कांग्रेस विधायक भारती तो उन्हें कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगली बार ऐसा किया किया तो वारंट जारी कर दिया जाएगा.

Gwalior MP MLA Court
कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

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Published : Aug 17, 2023, 5:20 PM IST

कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

ग्वालियर।दतिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को न्यायालयीन कार्य के खत्म होने के कुछ समय पहले पहुंचने पर कोर्ट की नाराजगी का शिकार होना पड़ा. कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि आगे से उन्होंने कार्यालयीन समय में आमद नहीं दी तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा. न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि यह कोई आपकी विधानसभा नहीं है कि जिसमें आप लोग कभी भी आ जा सकते हैं. यह कोर्ट है, इसमें उन्हें समय से आना चाहिए. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं हो.

भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई :दरअसल, दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई एमपी एमएएलए कोर्ट में लंबित है. इसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती आरोपी है. इस केस में एक गवाह का प्रति परीक्षण बुधवार को होना था. लेकिन राजेंद्र भारती शाम के साढे़ चार बजे स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे. इस दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने राजेन्द्र भारती के विलंब से आने पर नाराजगी भी जताई और उन्हें भविष्य में निर्धारित समय पर ही कोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए.

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कोर्ट ने किया सवाल :इस दौरान न्यायाधीश ने भारती से यह भी पूछा कि कोर्ट की सुनवाई का वक्त क्या है, इस पर उन्होंने कहा था कि कोर्ट में शाम 5:30 बजे तक सुनवाई होती है लेकिन कोर्ट ने उनकी जानकारी को सुधारते हुए कहा कि कोर्ट का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का है. इसलिए वे समय का विशेष ध्यान रखें. राजेंद्र भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस मामले में एक गवाह का प्रति परीक्षण काफी पहले ही शुरू हो गया था. लेकिन भारती शाम के वक्त कोर्ट में पहुंचे. उनके आते ही कोर्ट ने जब उनका परिचय पूछा तो पता चला कि वो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी राजेंद्र भारती हैं, तब कोर्ट ने अपनी नाराजगी उनके प्रति जताई थी.

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