ग्वालियर। पति-पत्नी के इस विवाद में युवती और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए थे. लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था. अब यह शादी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिका पति की ओर से दायर की गई है. इसमें उसकी पत्नी के महिला न होकर पुरुष होने का आरोप लगाया गया है.
पति ने कोर्ट से ये मांग की :पति ने कोर्ट में मांग की है कि पूर्व पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए. वहीं महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि उसके पुरुष होने की बात बेमानी है. उसे कुछ हार्मोन संबंधी समस्या है, जिसका इलाज भी कराया गया था. उसने अपने पति को धोखा नहीं दिया है. बता दें कि ग्वालियर के रहने वाले युवक की शादी 13 जुलाई 2016 को मुरैना की लड़की के साथ हुई थी. शादी के बाद युवती ने अपने पति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिए.