ग्वालियर।शहर के प्रसिद्ध कारोबारी रामनिवास शर्मा के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने पुलिस की ओर से दायर की गई खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी रामनिवास शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए. इस मामले में न्यायालय ने एसपी अमित सांघी को निर्देश दिए हैं. अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी.
नौकरी का झांसा देकर रेप:न्यायालय ने इस मामले के आदेश के प्रति पिछले साल नवंबर 2022 और हाल ही में 10 मार्च के आदेश के प्रति को प्रदेश के पुलिस मुखिया सुधीर सक्सेना को भेजने के लिए निर्देश दिए हैं. दरअसल रामाया होटल के मालिक रामनिवास शर्मा और उनके साथी पर एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा थाटीपुर थाने में दर्ज किया गया था. आरोपी ने इस मामले में जांच की मांग की थी.