ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए हाल ही में आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर बुधवार को रोक लगा दी. यह प्रवेश परीक्षा 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हुई थी. खास बात यह है कि यह प्रवेश परीक्षा पिछले सत्र यानी 2022-23 के लिए आयोजित कराई गई थी. जबकि यह सत्र पहले ही खत्म हो चुका है. इस मामले में ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी.
याचिका में ये तर्क दिए :इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सत्र 2022-23 के लिए कट ऑफ डेट पूर्व में 31 अक्टूबर 2022 थी. जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 किया गया था. विभिन्न नर्सिंग कोर्स के लिए शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी. फरवरी में इस प्रवेश परीक्षा के आवेदन बुलाए गए थे. हाई कोर्ट ने पूछा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम क्या सरकार पर लागू नहीं है, जो उसने अब जुलाई महीने में परीक्षा कराई है.