ग्वालियर।हाईकोर्ट ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी पर उतारू हैं. वह कभी भी कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है. बता दें कि नर्सिंग कॉलेजों की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है. हाई कोर्ट पहले ही नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा चुका है. बावजूद इसके पिछले सत्र की प्रवेश परीक्षा को अब कराने का क्या औचित्य रह जाता है. हाईकोर्ट ने इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी की से जवाब तलब किया है. इस मामले पर सुनवाई अब बुधवार को फिर से हाई कोर्ट में होगी.
.. तो मुख्य सचिव को तलब करेंगे :गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर सरकारी कॉलेजों में सत्र 2022 -23 के लिए प्री नर्सिंग चयन परीक्षा कराई गई. जिस पर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई है. हाईकोर्ट ने इस पर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सरकारी रवैये में बदलाव नहीं आया तो उन्हें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को तलब करना पड़ सकता है.