ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महिला पटवारी से शासन पर लगी जुर्माने की राशि वसूलने के आरोप में राजस्व निरीक्षक और डबरा एसडीएम, व स्टेनो की जांच के आदेश दिए हैं. जबकि दोनों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है.
ग्लालियर हाईकोर्ट ने दो आरोपियों पर जांच के आदेश दिए डबरा में पदस्थ महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने 2016 में तहसीलदार की परीक्षा पास की थी, लेकिन पोस्टिंग की सूची से उनका नाम गायब था. जबकि कम नंबर वालों को सूची में स्थान दिया गया था. सुमित्रा ने इस अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
शासन की ओर से जवाब पेश न होने पर हाईकोर्ट ने बीस हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी थी. जिसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर गणेश राम और एसडीएम के स्टेनो राजेश सैनिक सुमित्रा पर जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा करने पर दबाव बनाने लगे.
जिससे परेशान महिला पटवारी सुमित्रा करैया ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया कि उससे उक्त जुर्माने की राशि वसूलने की कोशिश की जा रही है. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि दोनों कर्मचारियों पर लोकायुक्त पुलिस को जांच करने की शुरुआत करने के लिए निर्देशित करें.