ग्वालियर।एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ नेशुक्रवार को प्रदेश भर में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की जांच जुलाई तक पूरी किए जानें के निर्देश सीबीआई को दिए हैं. सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि फिलहाल 22 कालेजों को सीबीआई द्वारा निरीक्षण किया गया है जहां ज्यादातर नियम के अनुरूप चल रहे हैं लेकिन कुछ कालेज ऐसे भी हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हैं. अधिवक्ता दिलीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगले 2 महीनों के भीतर सीबीआई प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे कि कितने कॉलेज नर्सिंग काउंसिल की मान्यता की औपचारिकता को पूरा करते हुए चल रहे हैं.
MP हाईकोर्ट का CBI को निर्देश, जुलाई तक फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करे पूरी
ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जुलाई तक फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की जांच पूरी किए जाने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
हाईकोर्ट ने मांगा छात्रों का रिकॉर्ड: हाईकोर्ट ने नर्सिंग छात्रों के प्रशिक्षण के लिए निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से भी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है. सीबीआई द्वारा यह बताने पर कि मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है इस जवाब को सुनकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि कॉलेज संचालक ऐसा बोलते हैं तो उनसे अगली सुनवाई के दौरान यह सब लिखवा कर लिया जाए. अधिवक्ता दिलीप शर्मा ने कोर्ट को यह भी बताया कि हाईकोर्ट की बीएससी नर्सिंग की परीक्षाओं पर रोक और सीबीआई द्वारा कॉलेजों की जांच के चलते हुए भी कुछ कालेज संचालकों को नर्सिंग काउंसिल द्वारा भूतलक्षी प्रभाव में मान्यता दी जा रही है. इसे सुनकर कोर्ट ने अचरज जताया और कहा कि यदि उन्हें ऐसी कहीं भी सूचना मिलती है तो वे पहले ऐसे कॉलेज संचालक और काउंसिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.
अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी. तब तक सीबीआई को अपनी 364 कॉलेज के कालेजों से संबंधित रिपोर्ट सौंपनी है. खास बात है कि सीबीआई ने अभी तक कुल 22 कालेजों को ही चेक किया है जो अधिकांशतः सरकारी है कुछ निजी कार्यों के संचालक के वहां नहीं मिलने से जांच की प्रक्रिया फिलहाल वहां रोक दी गई है.