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कलेक्टर टी इलैयाराजा के वेतन से वसूल होगा पंचायत कर्मी को दिया गया वेतन, हाईकोर्ट का आदेश - हाई कोर्ट

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत तत्कालीन भिंड कलेक्टर टी इलैयाराजा को पंचायत कर्मी की अवैध नियुक्ति और उसे दिए गये वेतन की भरपाई करनी होगी.

हाईकोर्ट, ग्वालियर

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Published : Apr 9, 2019, 2:41 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भिंड के तत्कालीन कलेक्टर टी इलैयाराजा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में आदेश दिया है कि पंचायत कर्मी की अवैध नियुक्ति और उसे तनख्वाह के रूप में दिए गए पैसों की कलेक्टर के वेतन से वसूली होगी. इतना ही नहीं पूर्व कलेक्टर के सर्विस रिकॉर्ड में भी इस अवमानना आदेश का जिक्र करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए हैं.

कोर्ट का आदेश

मामला भिंड के बिरखेड़ी ग्राम पंचायत का है. जहां पंचायत कर्मी महिपाल सिंह पदस्थ था, लेकिन महिपाल को हटाए बिना वहां प्रदीप जोशी नामक दूसरे पंचायत कर्मी की नियुक्ति कर दी गई थी. इस नियुक्ति को महिपाल सिंह ने कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने कलेक्टर की कार्रवाई को गलत ठहराया था. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था. जहां से हाई कोर्ट का आदेश बहाल रखा गया.

बावजूद इसके याचिकाकर्ता महिपाल सिंह को भिंड कलेक्टर द्वारा कोई राहत नहीं दी गई. बल्कि महिपाल की जगह रखे गए दूसरे पंचायत कर्मी को नियमित रूप से नौकरी पर रखा गया और उसे तनख्वाह भी दी गई. इस पर महिपाल सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. अवमानना याचिका के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कलेक्टर भिंड इलैयाराजा को हाई कोर्ट ने तलब किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा.

कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की थी और विपरीत आदेश निकाला था. जिसे कोर्ट ने गंभीर त्रुटि माना. मामला भिंड के दूसरे कलेक्टर के आने पर साफ हुआ और पूर्व कलेक्टर इलैयाराजा के वेतन से प्रदीप जोशी को दी गई राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं. मुख्य सचिव को भी निर्देशित किया गया है कि वह इस अवमानना आदेश को तत्कालीन कलेक्टर के सर्विस रिकॉर्ड में उल्लेख करें. वर्तमान में इलैयाराजा भोपाल में पदस्थ हैं.

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