ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आखिरकार रेप के आरोपी जितेंद्र बघेल को बड़ी राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. जितेंद्र के खिलाफ जिले के बिलौआ थाने में 16 दिसंबर 2022 को रेप का मामला एक महिला ने दर्ज करवाया था, जबकि यह घटना 10 नवंबर 2022 की थी. इस पूरे मामले की खास बात यह थी कि फरियादी महिला ने पुलिस को बताया था कि जितेंद्र बघेल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसने घटना की वीडियो भी बनाई है. उसने यह वीडियो पुलिस को सौंप दी थी.
महिला के बयान पर कोर्ट हैरान :महिला के इस बयान एवं तथ्य के बाद कोर्ट को हैरानी हुई थी कि एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा हो वह घटना के दौरान अपना वीडियो कैसे बना सकती है. इसके लिए कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील को आदेशित किया था कि वह पुलिस द्वारा जब्त की गई महिला की कथित वीडियो को पुलिस के ही किसी मोबाइल या लैपटॉप में देखें और अपना अभिमत कोर्ट के सामने पेश करें साथ ही इस वीडियो को कहीं लाने या भेजने की जरूरत नहीं है. इस पर सरकारी वकील ने अपना सीलबंद लिफाफा न्यायालय में बुधवार को पेश किया. जिसमें उन्होंने अपना अभिमत देते हुए कहा कि वीडियो देखने के बाद लगता है कि कमरे में महिला और जितेंद्र बघेल के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी था, जो यह वीडियो बना रहा था. साथ ही कमरे में एक बच्चा भी मौजूद था.