ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मीसा बंदियों को बड़ी राहत दी है. एक साल से अपनी पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे मीसा बंदियों को अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट ने 1 महीने के अंदर पेंशन देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों को दी बड़ी राहत दरअसल, कांग्रेस सरकार के सत्तारूढ़ होते ही इस मामले में यह कहते हुए पेंशन पर रोक लगा दी थी कि, अपात्र लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. पात्र हितग्राहियों को पेंशन मिल सके. इसके लिए सभी के दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है. प्रदेश सरकार के खिलाफ सीताराम बघेल और अन्य 15 मीसाबंदी हाई कोर्ट चले गए, उन्होंने याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी.
हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने मीसा बंदियों को अंतरिम राहत दी और पेंशन से संबंधित अन्य मामले भी आगे से सुनवाई में साथ रखे जाने के निर्देश दिए हैं. मीसा बंदियों ने 29 दिसंबर 2018 को पेंशन रोकने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी.
सरकार की ओर से मीसा बंदियों को 25 हजार रुपए प्रति महीने पेंशन प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान की जाती थी. मीसा बंदियों के दस्तावेजों की जांच के कारण इस पेंशन को रोक दिया गया था. हाईकोर्ट ने सत्यापन के आधार पर पेंशन को चालू करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि करीब 247 मीसा बंदियों की पेंशन रोकी गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मीसाबंदियों को एक बार फिर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.