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मुरैना जहरीली शराब कांडः हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

मुरैना के बहुचर्चित जहरीली शराब के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की.

gwalior high court bench
ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच

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Published : Jun 17, 2021, 9:34 PM IST

ग्वालियर।मुरैना के बहुचर्चित जहरीली शराब के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में एफएसएल की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है.

सरकारी वकील ने चार सप्ताह का मांगा समय
हाईकोर्ट ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट में आखिरकार क्यों देरी हो रही है. इस पर सरकारी वकील ने चार सप्ताह के भीतर एसएसएल रिपोर्ट पेश करने का भरोसा कोर्ट को दिया है. गौरतलब है कि 10- 11 जनवरी 2021 की रात मुरैना के बागचीनी क्षेत्र के दो गांव में विषैले पदार्थों से तैयार शराब पीने से करीब 26 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें से कई लोगों को अपनी आंखें भी गंवाना पड़ी थीं.

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इस मामले में सुरेंद्र सिंह, मनजीत सिंह एवं करतार सिंह सहित दो अन्य लोगों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. यह लोग पिछले पांच महीने से जेल में बंद हैं. इस मामले में अधिकांश आरोपी पकड़े जा चुके हैं. हाथ से बनी इस शराब से 26 लोगों की मौत हो गई थी. बहुचर्चित इस जहरीली शराब कांड में दो गांव के करीब 26 लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए थे.

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