ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे-92 के निर्माण को लेकर सरकार को आदेश दिया है कि हाईवे के दोनों ओर वृक्षारोपण बारिश के इस सीजन में किया जाए. दरअसल, करीब एक दशक पहले ग्वालियर-इटावा हाईवे का निर्माण किया गया था. इस दौरान यहां बड़ी संख्या में मौजूद रहे पेड़ों को काट दिया गया था, लेकिन उनके स्थान पर निर्माणकर्ता एजेंसी ने दूसरे पेड़ नहीं लगाए थे.
नोटिस के बावजूद नहीं लगे पेड़
इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे और उनसे जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया था कि निर्माणकर्ता एजेंसी ने सालों पुराने पेड़ों को काट दिया. इनके स्थान पर नए पेड़ लगाए जाने थे. नियमानुसार एक बड़े पेड़ को काटने के एवज में 25 नए पेड़ लगाने होते हैं, लेकिन एक लाख पेड़ काटने के बावजूद यहां पर्याप्त संख्या में पेड़ नहीं लगाए गए. नियमानुसार इनकी संख्या करीब 25 लाख होना थी.