ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने इससे पहले मेडिकल बोर्ड से लड़की का स्वास्थ्य परीक्षण कराया था. रिपोर्ट आने के बाद वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में गर्भपात कराने की अनुमति दी है. मामला इसी साल का है. थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से कुछ दूर एक शिक्षक के यहां जाती थी. जहां एक दिन शिक्षक ने उसे कोई नशीला पेय पदार्थ खिलाकर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए. इसके बाद उसने कई मर्तबा लड़की के साथ दुष्कर्म किया. एक बार तो उसके किसी साथी ने भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया.
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का हो सकेगा गर्भपात, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दी अनुमति
हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति दी है. नाबालिग के साथ ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. सामूहिक दुष्कर्म की वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई है. पढ़िए पूरी खबर...
इससे पहले लड़की अप्रैल में प्रेग्नेंट हो गई थी, तब शिक्षक ने उसका अबॉर्शन करा दिया था, लेकिन जब एक बार नाबालिग दोबारा जुलाई महीने में प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने पिता को पूरी बात बताई और पुलिस में जाकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया. अबॉर्शन के लिए पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने लड़की का सबसे पहले मेडिकल परीक्षण करवाया और उसे अबॉर्शन के लिए फिट पाए जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सीएमएचओ को पूरी कार्रवाई 2 दिन के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं.
इससे पहले निश्चेतना विभाग स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विशेषज्ञ लड़की का परीक्षण करेंगे और उनकी सहमति के बाद उसका गर्भपात किया जाएगा. ऐसा लड़की को भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है.