ग्वालियर। मध्यप्रदेश की कॉपरेटिव सोसाइटी में सरकार जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां करने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दे दिया है. हाई कोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. साथ ही कॉपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जनहित याचिका पर चार प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है.
चंबल-अंचल में हजारों करोड़ों का घोटाला: दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कॉपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गयी थी. जिसमें दलील दी गयी है कि कॉपरेटिव सोसाइटी की बैंकों में चुनाव नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. अकेले ग्वालियर-चंबल अंचल में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है, क्योंकि प्रशासक मॉनटरिंग नहीं कर रहे है. साथ ही प्रदेश सरकार जल्दबाजी कर अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को उपकृत करने के लिए नियुक्तियां करने जा रही थी, जो कॉपरेटिव सोसाइटी संविधान के खिलाफ है.