ग्वालियर।कुटुंब न्यायालय ने एक महिला को उसके पति से अलग होने का कारण सही मानते हुए उसका तलाक मंजूर कर लिया है, साथ ही महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ उसकी सजा को बढ़ाने की अर्जी भी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है. दरअसल एक महिला ने कुटुंब न्यायालय में अपने पति से तलाक लेने के लिए आवेदन लगाया था. महिला का कहना था कि उसका पति अपनी ही 13 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत करता है, इसकी शिकायत उसने पुलिस में भी की थी पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां से उसे 5 साल की सजा हुई थी.
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की पहल, जिला कोर्ट में दो शिफ्टों में हो रही है मामलों की सुनवाई