ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक मामले में बड़ी राहत दी है. 12 साल पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विरुद्ध दर्ज कराये गये तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य आरोप वाले केस में कोर्ट ने उन्हें और अन्य सभी 54 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर आरोप था कि उन्होंने साल 2011 में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी. उसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ था.
क्या है पूरा मामला: यहमामला साल 2011 का है, जब ग्वालियर निगम ने शहर में निर्माण कार्य को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया था. ऐसा आरोप था कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और शासकीय कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की. उसके बाद नगर निगम अधिकारियों की ओर से बहोड़ापुर थाना में शिकायत की गई थी. उसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित 54 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया था. जिसमें 2011 से ही जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी.