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4 साल बाद 5 साल की मासूम को मिला न्याय, 20 हजार जुर्माने के साथ गुनहगार को उम्रकैद - 20 हजार रुपए जुर्माना

ग्वालियर न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ग्वालियर कोर्ट

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Published : Jul 3, 2019, 8:54 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.


घटना ग्वालियर के जनकगंज की साल 2015 की है, जहां पांच साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोसी उसे बातों में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मासूम पेट्रोल पंप के पास कुछ राहगीरों को लहूलुहान हालत में मिली थी. उन्होंने बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था.

रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

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मासूम को होश में आने का बाद आरोपी की पहचान की गयी थी. मासूम के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

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