ग्वालियर। नाबालिग लड़की के साथ उसकी मां और सौतेले पिता के सहयोग से लगभग एक साल तक दुष्कर्म होता रहा. लड़की ने कई बार अपने माता-पिता से विरोध करने की कोशिश की लेकिन हर बार उसे मारपीट कर जुबान बंद करने के लिए धमकाया जाता रहा. आखिरकार लड़की ने परेशान होकर पिछले साल एफआईआर दर्ज कराई. अब विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की की मां उसके सौतेले पिता एवं दुष्कर्म करने वाले राम कुमार गौड़ को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है. उन पर लगभग 3 लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एक अन्य आरोपी बृजेश जाटव को 10 साल की सजा और 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
पुनर्वास के लिए लड़की को 7.50 लाख रुपए देने का आदेश: दुष्कर्म पीड़िता को न्यायालय ने पुनर्वास के लिए साढे़ सात लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है. घटना के बाद से ही आरोपी माता-पिता और दो अन्य जेल में बंद हैं. यह सनसनीखेज घटना शहर के सिरोल थाना क्षेत्र में दो साल पहले घटित हुई थी. शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक, लड़की जिसकी उस समय उम्र सिर्फ 13 साल थी. उसकी मां ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी. उसके यहां राम कुमार गौड़ और बृजेश जाटव का अक्सर आना-जाना था. यह लोग लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे. माता-पिता ने घटना का विरोध करने के बजाय आरोपियों का साथ दिया. यह घटना जून 2021 से शुरू हुई थी जो अगले एक साल तक चलती रही. इस बीच लड़की ने अपने माता-पिता से काफी विरोध किया लेकिन वह सफल नहीं हुई.