ग्वालियर। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. इसे लेकर जिला प्रशासन ने शहर के हर पुलिस थाने और पुलिस लाइन में जिलेभर के हथियार जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है. अगर कोई शस्त्र लाइसेंस धारक समय पर हथियार जमा नहीं करता है तो उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द किया जाएगा. इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस बारे में कलेक्टर ने जानकारी दी है.
विधानसभा उपचुनाव: एक हफ्ते में जमा करने होंगे लाइसेंसी हथियार, कलेक्टर ने जारी किया आदेश - जमा करने होंगे लाइसेंसी हथियार
ग्वालियर की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है...
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ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने साफ आदेश दिए हैं कि सप्ताहभर में हथियार जमा न करने पर स्थाई लाइसेंस का निलंबन किया जाएगा. कौशलेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जिले की तीन विधानसभा सीट डबरा, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व पर उपचुनाव होना है. चुनाव के दौरान पार्टियों के समर्थकों व अन्य में विवाद की आशंका रहती है और ऐसे में हथियारों का दुरूपयोग होने की संभावना भी रहती है.
इसी कारण शस्त्र अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया जाता है. सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को आदेश दिया जाता है कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने संबंधित थाना या पुलिस लाइन में शस्त्र जमा कराएं.