ग्वालियर।अपने ही दोस्त को कुएं में धकेल कर मार डालने वाले युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. शराब पीने के दौरान दोस्त को कुएं में धकेल कर मार डालने की वारदात को युवक ने अंजाम दिया था. घटना करीब दो साल पुरानी है. गंभीर रूप घायल की मौत अस्पताल में घटना के 7 दिन बाद हुई थी. न्यायालय ने माना है कि दोस्ती में दगा करने वाले ऐसे व्यक्ति को रहम मिलने का अधिकार नहीं है और उसे उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है. बता दें कि जिले में ये घटना उस समय काफी चर्चित रहा था.
शराब पीने के दौरान विवाद :शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के कृपालु का पुरा में रहने वाले हाकिम सिंह और सुगर सिंह आपस में गहरे दोस्त थे. 8 जून 2021 को हाकिम सिंह अपने दोस्त सुघर सिंह के साथ कहीं जा रहा था. रास्ते में उसने शराब दुकान से दारू ली और उसे मोतीराम जाटव के कुएं के पास बैठकर पीने लगे. शराब खत्म होने पर हाकिम सिंह ने सुगर सिंह से और शराब लाने के लिए कहा. लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया. तब हाकिम सिंह ने अपने दोस्त को गालियां दीं और उसे नशे की हालत में ही मोतीराम जाटव के कुएं में धकेल दिया. सुघर सिंह घायल हालत में रातभर कुएं में पड़ा रहा.