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Gwalior व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर मिलेगी रोड टैक्स में छूट, जानिए किस वाहन की खरीद पर होगा कितना फायदा

देश के ऐतिहासिक और 114 साल पुराने मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, (Gwalior Discount available on vehicle) लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस व्यापार मेले में अबकी बार वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट का ऐलान कर दिया गया है. (Gwalior 114 year old Vyapar mela) यह घोषणा परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है.

Gwalior Discount  available on vehicle
ग्वालियर व्यापार मेला

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Published : Dec 30, 2022, 8:49 PM IST

Updated : Dec 30, 2022, 9:18 PM IST

अरविंद सक्सेना, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग

ग्वालियर।मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. मध्य प्रदेश के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने कहा कि, शायद देश में ग्वालियर में पहली बार ऐसा होता है कि जब लंबे दिनों के लिए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाती है. (Gwalior 114 year old Vyapar mela) इस बार व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर 50% की छूट देने की घोषणा कर दी गई है. विभाग ने पिछली बार की तरह शर्त रखी है कि रोड टैक्स में छूट के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन ग्वालियर में कराना अनिवार्य होगा.

रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट:अरविंद सक्सेना ने ईटीवी भारत को बताया है कि, मेले में 2022-23 की कालावधी के लिए नॉन कमर्शियल वाहन और छोटे वाहनों की ऑटोमोबाइल डीलर्स बिक्री कर सकेंगे. ऐसे वाहन पर लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट प्रदान की गई है. बाजार से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यापारियों को आरटीओ कार्यालय ग्वालियर से ट्रेन लाइसेंस लेना होगा. उन्होंने बताया कि एक बाइक लगभग एक लाख की खरीदते हैं तो 50% रोड टैक्स में छूट मिली पर उसमें 4 हजार की बचत होगी. 8 लाख की डीलर कार खरीदने पर रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलने के बाद 40000 तक की बचत होगी.

मेले में इतनी मिलेगी छूट:
- दो पहिया वाहन - 50% छूट के बाद 4 फीसदी टैक्स रहेगा.
- चार पहिया वाहन ( डीजल ) 10 लाख से कम कीमत - 50% छूट के बाद 5 फीसदी टैक्स.
- चार पहिया वाहन( पेट्रोल/ सीएनजी) 10 लाख से कम - 50% छूट के बाद 4 फ़ीसदी टैक्स.
- 10 लाख से ऊपर चार पहिया वाहन (डीजल) - 50% छूट के बाहर 6 फीसदी टैक्स.
- 10 लाख से ऊपर चार पहिया (पेट्रोल /सीएनजी) - 50% छूट के बाद 5 फीसदी टैक्स.
- 20 लाख से अधिक के चार पहिया वाहन (डीजल) - 50% छूट के बाद 8 फीसदी टैक्स.
- 20 लाख से अधिक के चार पहिया वाहन (पेट्रोल/ सीएनजी) - 50% छूट के बाद 8 फीसदी टैक्स.

बिक्री के लिए नियाम:ग्वालियर के बाहर से आने वाली ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को आरटीओ कार्यालय ग्वालियर से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसके बाद मेला में शोरूम खोलना होगा तभी वाहनों की बिक्री कर सकेंगे. इसके साथ ही ग्वालियर के डीलक्स भी मेले से ही वाहनों की बिक्री कर पाएंगे. इसके लिए शोरूम का खोलना अनिवार्य होगा. मेले में जो भी वाहन बिकेंगे उनका भौतिक सत्यापन परिवहन विभाग द्वारा मेला परिसर में खोले जाने वाले कार्यालय से होगा. तभी रोड टैक्स में छूट का लाभ मिल सकेगा.

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इनको मिलेगी लाइफटाइम टैक्स में छूट:इसके साथ ही मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बताया कि, रूट एक्स का लाभ ग्वालियर के नंबर पर ही मिलेगा. मतलब जो व्यक्ति MP07 नंबर से गाड़ी खरीदेगा उसको ही लाइफटाइम रोड टैक्स में छूट दी जाएगी. अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नंबर से वाहन खरीदना है और एक साल बाद उसको कहीं अन्य दूसरे जिले में ले जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज करता है तो वह छूट नहीं मिल पाएगी.

Last Updated : Dec 30, 2022, 9:18 PM IST

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