ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जिला प्रशासन से मैरिज गार्डन को लेकर तय की कई गाइडलाइन के बारे में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. करीब 5 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने 5 बिंदु वाली गाइडलाइन मैरिज गार्डन के लिए तैयार की थी, लेकिन खास बात ये है कि 2 मैरिज गार्डन ही ऐसे हैं जो इस गाइडलाइन के मुताबिक संचालित हो रहे हैं.
मैरिज गार्डन को लेकर दाखिल की गई थी PIL
दरअसल 2006 में मैरिज गार्डन को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 2014 में मैरिज गार्डन संचालित करने के लिए 5 बिंदुओं की गाइडलाइन तय की थी. जिसमें पार्किंग, फायर, सेफ्टी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी, दो गेटों की व्यवस्था और सीसीटीवी लगाने के मापदंड तय किए थे.