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HC ने मांगा था अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने वाले अपराधियों पर की गई कार्रवाई ब्यौरा, नहीं दे पाई प्रदेश सरकार

हाईकोर्ट ने सरकार से अग्रिम जमानत खारिज होने वाले अपराधियों पर की गई कार्रवाई का डाटा मांगा था, जो कि सरकार पेश नहीं कर पाई. इसलिए कोर्ट ने जवाब देने के लिए सरकार को एक महीने का वक्त दिया है.

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Published : Apr 2, 2019, 5:31 PM IST

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया एक महीने का समय

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 29 मार्च तक सरकार से अग्रिम जमानत खारिज होने वाले अपराधियों पर की गई कार्रवाई का डाटा मांगा था. लेकिन, सरकार कोर्ट में डाटा पेश नहीं कर पाई इसलिए उसने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से 1 महीने का समय लिया है.

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया एक महीने का समय

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब किया था. कोर्ट ने सरकार से उन आरोपियों कि जानकारी मांगी थी जिनकी अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी हो. कोर्ट ने उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा था. लेकिन सरकार 29 मार्च तक कोर्ट में जवाब पेश करने में असफल रही. सरकार ने पूरे प्रेदश के आरोपियों का डाटा इकट्ठा करने के लिए कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा है.

इस मामले की अगली सुनवाई संभवतः 30 अप्रैल को होगी. इस सुनवाई में सरकार पिछले 8 सालों का डाटा कोर्ट में पेश करेगी.

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