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अवैध कॉलोनियों को वैध करने का सरकार बना रही है कानून - अवैध कॉलोनी को वैध कराने बन रहा कानून

मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार कानून बना रही है, इसे लोकर नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने बयान दिया है.

Nikunj Srivastava
निकंज श्रीवास्तव

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Published : Feb 4, 2021, 12:47 PM IST

Updated : Feb 4, 2021, 12:54 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने सूबे की अवैध कालोनियों को लेकर बड़ा बयान दिया है.निकुंज श्रीवास्तव ने कहा है कि शासन अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए नियमितीकरण का कानून बना रही है. उसे इस बार के विधानसभा सत्र में रखा जाएगा.

निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए. साथ ही इस बार दोबारा अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है क्योंकि पहले के नियम में डिफिकल्टी ज्यादा थी. इसलिए उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.

निकुंज श्रीवास्तव

उन्होंने कहा कि इस बार अवैध कॉलोनी काटने पर कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि कॉलोनी में जो प्लॉट खरीदना है वह अपराधी नहीं हैं. बल्कि कॉलोनाइजर अपराधी होता है. इसलिए अब कानून बनाने का प्रावधान है. जिस पर इस विधानसभा के सत्र में मुहर लग जाएगी. बता दें प्रदेश में कुल 7074 कॉलोनी या अवैध हैं, अकेले ग्वालियर जिले में 629 अवैध कालोनियां हैं.

Last Updated : Feb 4, 2021, 12:54 PM IST

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