ग्वालियर।होशंगाबाद की रहने वाली लड़की दूसरे समुदाय के युवक के साथ रह रही है. परिजनों का आरोप था कि उनकी नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक ने बरगला कर अवैध रूप से बंधक बना रखा है. इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट में पुलिस ने लड़की को पेश किया. लड़की ने अपने परिजनों के साथ रहने के बजाय अपने प्रेमी युवक के साथ जाने की इच्छा जताई.
High Court Bench Gwalior : हाई कोर्ट में पेश युवती बोली - अपने आशिक के साथ ही रहना चाहती हूं, परिजनों की याचिका खारिज - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया
ग्वालियर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने एक युवती के परिजनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है. लड़की की उम्र उसके अकादमिक सत्र के मुताबिक 19 साल है और वह बालिग है. इसलिए कोर्ट ने परिजनों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निरस्त कर दिया है. (Girl present in High Court Gwalior) (I want to stay with my lover) (Family petition dismissed)
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युवती के हर 15 दिन में हालचाल लेने के निर्देश :लड़की बालिग है. इसलिए उसे प्रेमी के साथ जाने के लिए कोर्ट ने स्वतंत्र कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने होशंगाबाद के प्रोबेशन ऑफिसर को निर्देशित किया है कि वह हर 15 दिन बाद लड़की के बारे में उसके हाल-चाल जानते रहें. इस बारे में जूविनाइल जस्टिस कोर्ट को अवगत कराते रहें कि कहीं लड़की को परेशानी तो नहीं है. (Girl present in High Court Gwalior) (I want to stay with my lover) (Family petition dismissed)